Supreme Court strict on wood brought by flood in Himachal: हिमाचल में बाढ़ से बहकर आई लकड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कई राज्यों को नोटिस, तीन हफ्ते में जवाब मांगा

हिमाचल में बाढ़ से बहकर आई लकड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कई राज्यों को नोटिस, तीन हफ्ते में जवाब मांगा

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Supreme Court strict on wood brought by flood in Himachal: Notice to many

Supreme Court strict on wood brought by flood in Himachal: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है।

कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए लकड़ियों के बहकर आने को गंभीर मामला बताया। सभी राज्यों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

24 जून को कुल्लू में बादल फटने से आई बाढ़ में सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर पंडोह डैम तक पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर इसे 'पुष्पा स्टाइल' में अवैध कटान से जोड़ा गया। वन विभाग ने जांच में क्लीन चिट दी। प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट संजय सूद ने कहा कि फ्लैश फ्लड से टूटकर ये लकड़ियां डैम तक पहुंची थीं।

हिमाचल में बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। राज्य में 127 बड़े भूस्खलन, 95 बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इन आपदाओं में 50 लोगों की मौत हुई है। 43 लोग अभी भी लापता हैं। कुल 3690 करोड़ रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।